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Delhi NCR News: पुलिस अधिकारी को कुचलने वाला ऑटो चालक हत्या के प्रयास का दोषी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में पिछले साल हुए रोड रेज मामले में ऑटो-रिक्शा चालक प्रेम पाल को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया है। ऑटो चालक पर आरोप है कि उसने बहस के बाद एक पुलिस अधिकारी को अपनी गाड़ी से कुचल कर 20-25 मीटर तक घसीटता चला गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम पाठक ने 8 जून को दिए आदेश में कहा, घटना आकस्मिक या क्षणिक नहीं थी, बल्कि पूर्वनियोजित और साफ मकसद के साथ की गई थी। आरोपी चालक की मंशा पीड़ित को मारने की थी, जो उसके तर्क-वितर्क के बाद गाड़ी से कुचलने के आचरण से साबित होती है। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो में साफ दिखता है कि आरोपी ने गुस्से में जानबूझकर अपनी ऑटो को पीड़ित पुलिस अधिकारी की ओर मोड़कर चलाया।
पिछले साल दक्षिण दिल्ली में सड़क पर एक मामूली बात को लेकर प्रेम पाल और पुलिस अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई थी। बहस बढ़ने पर आरोपी ने ऑटो तेजी से बढ़ाकर अधिकारी को कुचल दिया और करीब 20-25 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रेम पाल को दोषी ठहराया।
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में पिछले साल हुए रोड रेज मामले में ऑटो-रिक्शा चालक प्रेम पाल को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया है। ऑटो चालक पर आरोप है कि उसने बहस के बाद एक पुलिस अधिकारी को अपनी गाड़ी से कुचल कर 20-25 मीटर तक घसीटता चला गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम पाठक ने 8 जून को दिए आदेश में कहा, घटना आकस्मिक या क्षणिक नहीं थी, बल्कि पूर्वनियोजित और साफ मकसद के साथ की गई थी। आरोपी चालक की मंशा पीड़ित को मारने की थी, जो उसके तर्क-वितर्क के बाद गाड़ी से कुचलने के आचरण से साबित होती है। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो में साफ दिखता है कि आरोपी ने गुस्से में जानबूझकर अपनी ऑटो को पीड़ित पुलिस अधिकारी की ओर मोड़कर चलाया।
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पिछले साल दक्षिण दिल्ली में सड़क पर एक मामूली बात को लेकर प्रेम पाल और पुलिस अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई थी। बहस बढ़ने पर आरोपी ने ऑटो तेजी से बढ़ाकर अधिकारी को कुचल दिया और करीब 20-25 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रेम पाल को दोषी ठहराया।