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कोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- रेस कोर्स मस्जिद में नमाज नहीं, केंद्र ने धार्मिक ढांचा न गिराने का दिया भरोसा

Fri, 30 Oct 2026 03:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 30 Oct 2026 03:39 AM IST
सार

केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि फिलहाल इस धार्मिक ढांचे को नहीं ढहाया जाएगा।

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Court: Delhi High Court states no prayers (namaz) to be held at the Race Course mosque
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री निवास के पास की जमीन पर बनी रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस अनीश दयाल ने मस्जिद के पास चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को देखते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा, अगर कोई घायल हो जाता है, तो मुआवजा कौन देगा? 

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वहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि फिलहाल इस धार्मिक ढांचे को नहीं ढहाया जाएगा। केंद्र के वकील आशीष दीक्षित ने कहा, अधिकारी चार हफ्तों के भीतर मस्जिद को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे पर फैसला लेंगे। केंद्र सरकार ने मस्जिद को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए  अधिग्रहित कर लिया है। ब्यूरो

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