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वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामला: लिपिका मित्रा की गैर-हाजिरी पर कोर्ट सख्त, लगाया 5000 का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Wed, 16 Jul 2025 10:23 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिपिका मित्रा पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामले में लगातार गैर-हाजिरी के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मित्रा को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई दो अगस्त को तय की गई है।

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Court fines Lipika Mitra for persistent absence in defamation case against Nirmala Sitharaman
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री - फोटो : X / @nsitharamanoffc
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विस्तार
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में लगातार गैर-हाजिर रहने के चलते लगाया गया है। 

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सुनवाई की तिथि दोनों पक्षों की सहमति से तय की गई थी। इसके बावजूद शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने दोपहर ढाई बजे के बाद मामला आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय और दिया, लेकिन फिर भी न तो कोर्ट में और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई पेश हुआ। 
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ऐसे ने अदालत ने आदेश में लिपिका मित्रा पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उसे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा कराने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने मित्रा को अंतिम अवसर देते हुए पिछले आदेशों का पालन करने और बहस के लिए जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को तय की गई है। 

मामले में आपराधिक मानहानि की शिकायत लिपिका मित्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर की है। मित्रा का आरोप है कि 17 मई को एक प्रेस वार्ता में सीतारमण ने उनके और उनके पति के खिलाफ झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दिए।

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