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UP: कहीं आपकी तो पथरी की रिपोर्ट गलत नहीं! नोएडा में सामने आया मामला, कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 30 Jan 2025 11:10 PM IST
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सार

शिकायतकर्ता ने पहले मामले की जानकारी सीएमओ से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

Court ordered to file a case against giving wrong report of kidney stone in Noida
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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नोएडा के सेक्टर-52 स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के डॉक्टरों पर पथरी की जांच के नाम पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 

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नोएडा के सेक्टर 52 स्थित एक डायग्नोसिस सेंटर में 13 अप्रैल 2023 को रजत विहार में रहने वाली अर्चना मिश्रा का अल्ट्रासाउंड हुआ था। आरोप है कि मरीज के गुर्दे में 17.5 एमएम पथरी होने की रिपोर्ट दी। परिजनों को संदेह हुआ तो उन्होंने नोएडा सेक्टर 61 में अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला की पथरी है ही नहीं।

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इस पर भी पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने तीसरी बार 21 अप्रैल 23 को नोएडा सेक्टर-11 स्थित अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया। इस बार भी पथरी जैसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसकी शिकायत सीएमओ से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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