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Delhi NCR News: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 08:14 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने आदेश में कहा कि मुझे मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नजर नहीं आता, इसलिए मैं इस मामले में संज्ञान लेने से इनकार करता हूं। शिकायत खारिज की जाती है।

अदालत पूर्व आप विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वित्त मंत्री ने 17 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानहानिकारक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और 2024 के आम चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि ये बयान केवल शिकायतकर्ता और उनके पति को ठेस पहुंचाने तथा भाजपा उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के इरादे से दिए गए थे।
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