सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Blast Case A notice has been issued to jail authorities on Shaheen's petition

दिल्ली ब्लास्ट मामला: न्यायिक हिरासत में पति से मिलने की डॉ. शाहीन की याचिका पर जेल अधिकारियों को नोटिस जारी

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 09 Jan 2026 09:18 AM IST
विज्ञापन
Delhi Blast Case A notice has been issued to jail authorities on Shaheen's petition
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन
दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी डॉ. शाहीन सईद की उस याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने न्यायिक हिरासत में अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी है। उनके पति मुजम्मिल भी इसी मामले में सह-आरोपी हैं और तिहाड़ जेल में बंद है। 
Trending Videos


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनआईए) अंजू बजाज चंदना ने इस मामले में जेल अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान डॉ. शाहीन सईद की ओर से अधिवक्ता एमएस. खान ने दलील दी कि याचिकाकर्ता और उनके पति दोनों एक ही मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और एक ही जेल परिसर में बंद हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जेल नियमों के अनुसार यदि पति-पत्नी एक ही जेल में बंद हों तो उन्हें आपस में मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed