दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: जज को 'मर्डरर' कहने वाले वीडियो-पोस्ट तुरंत हटाओ, चलेगा अवमानना का मुकदमा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार
Updated Mon, 08 Jun 2026 04:56 PM IST
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सार
30 मई को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत के ढहने से छह लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कपिल कक्कड़ ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) और लिंक्डइन पर कई वीडियो जारी किए। इन वीडियो में कक्कड़ ने आरोप लगाया कि एक हाईकोर्ट जज ने अवैध निर्माण रोकने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला