{"_id":"66965f53fdb5153c600f652e","slug":"delhi-police-files-charge-sheet-against-bibhav-kumar-in-tis-hazari-court-in-swati-maliwal-assault-case-2024-07-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Swati Maliwal Case: 30 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे बिभव कुमार, दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Swati Maliwal Case: 30 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे बिभव कुमार, दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Tue, 16 Jul 2024 05:27 PM IST
विज्ञापन
सार
दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। यह आरोप पत्र स्वाति मालीवाल मारपीट मामले से जुड़ा हुआ है।

बिभव कुमार
- फोटो : एएनआई
विज्ञापन
विस्तार
आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लगभग पांच सौ पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया है कि कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

Trending Videos
बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। आरोप पत्र तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की अदालत में दाखिल किया गया है। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर मजिस्ट्रेट ने कहा, वह 30 जुलाई को विचार करेंगे। उन्होंने इसके साथ ही कुमार की न्यायिक हिरासत भी 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह बिभव कुमार को 30 जुलाई को पेश करे। वैसे मंगलवार को उन्हें अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। आरोप पत्र में घटना के दौरान मुख्यमंत्री आवास में मौजूद दिल्ली पुलिस के सुरक्षा यूनिट के पुलिसकर्मियों, जांच से जुड़े पुलिसकर्मी, मालीवाल की मेडिकल जांच करने वाले एम्स के डाक्टरों व अन्य को गवाह बनाया है।
सुनवाई के दौरान अदालत को अभियोजन पक्ष ने सूचित किया कि लगभग पांच सौ पन्नों का का आरोप पत्र है। उसमें 50 गवाहों के बयान भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोप पत्र आईपीसी की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354 बी (महिला का वस्त्र हरण करने के इरादे से उसके खिलाफ बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी भी शब्द, हाव-भाव या वस्तु का उपयोग करके महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) शामिल हैं।