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प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस का खुला पत्र: जनता के लिए लिखा- आपकी आवाज आपका हक है, आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज

Fri, 09 Oct 2026 02:48 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Fri, 09 Oct 2026 02:48 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले जनता से अपील की। पुलिस ने खुले पत्र में कहा कि वर्दी के पीछे भी इंसान हैं। सीजेपी को देर से आवेदन के कारण प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है।

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Delhi Police s open letter ahead of protest A special appeal to public
दिल्ली पुलिस का पत्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग संबंधी प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से अनोखे अंदाज में अपील की है। दिल्ली पुलिस ने एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि यूनिफॉर्म (वर्दी) के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है।

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दिल्ली पुलिस ने पत्र में लिखा, 'प्रिय नागरिकों, आपकी आवाज आपका हक है और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है। यूनिफॉर्म (वर्दी) के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं। फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म है, इंसानियत का नहीं। विद केयर, दिल्ली पुलिस।' 
 

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सीजेपी को नहीं मिली प्रदर्शन की अनुमति
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने इस प्रदर्शन के लिए एक आवेदन दिया था। इस सूचना पर विचार किया गया, जिसमें पाया गया कि यह बहुत कम समय पहले दी गई थी। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है।

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प्रशासन ने यह भी बताया कि पूर्व में भी कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उस अवसर पर उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था। पार्टी ने उस समय दिए गए अपने वचनों का भी उल्लंघन किया था। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए इस बार अनुमति नहीं दी गई। मौजूदा कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमन बनाए रखना आवश्यक है।

धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई

नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 163 लागू है। इस धारा के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित निवारक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह प्रतिबंध नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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