Delhi Riots: अतहर खान की जमानत याचिका खारिज, 2020 दिल्ली दंगे में साजिश के लगे हैं आरोप; हाईकोर्ट ने क्या कहा?
Delhi Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि तहर खान की व्हाट्सएप चैट से पहली नजर में साजिश साबित होती है।
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विस्तार
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने निचली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें खान को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि खान को जमानत दी जाती है, तो सुरक्षित गवाहों के बयानों को देखते हुए उनके भागने का जोखिम हो सकता है।
Delhi High Court rejects bail plea of accused Athar Khan in Delhi riots larger conspiracy case of 2020
— ANI (@ANI) July 7, 2026
साजिश के सबूत
कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अतहर खान की व्हाट्सएप चैट से पहली नजर में साजिश साबित होती है। खान ने शादाब अहमद के आधार पर जमानत मांगी थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि, कोर्ट ने दोनों मामलों में अंतर पाया। खान की ओर से वकील अर्जुन देवर पेश हुए, जबकि दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे ने किया।
निचली अदालत का आदेश
खान ने यूएपीए मामले में जमानत से इनकार करने वाले निचली अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। निचली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि खान के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं, जो उन्हें जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के इस तर्क से सहमति जताई। यह मामला दिल्ली दंगों से संबंधित कई अन्य मामलों में से एक है, जिनकी जांच जारी है।