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दिल्ली दंगा : यूएपीए मामले में सलीम मलिक को हाईकोर्ट से मिली जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े एक मामले में सलीम मलिक को जमानत दे दी। यह राहत गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में दी गई है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने सलीम मलिक की उस अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
मलिक के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसी मामले में समान स्थिति वाले सह-आरोपियों सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे चुका है। कोर्ट ने आदेश में जमानत की शर्तें भी तय की हैं।
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े एक मामले में सलीम मलिक को जमानत दे दी। यह राहत गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में दी गई है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने सलीम मलिक की उस अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
मलिक के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसी मामले में समान स्थिति वाले सह-आरोपियों सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे चुका है। कोर्ट ने आदेश में जमानत की शर्तें भी तय की हैं।
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