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Delhi: किशोरी की तस्करी में सोनू पंजाबन और सह आरोपी बेदवाल बरी, कोर्ट ने कहा- पीड़िता की गवाही में अंतर्विरोध

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 25 Mar 2026 07:02 AM IST
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सार

कोर्ट ने दोनों की सजा को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की एकल पीठ ने आरोपी पक्ष की अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही में अंतर्विरोध और असंगतियां पाई गई हैं। कोर्ट ने पीड़िता के आचरण को भी उसकी विश्वसनीयता पर संदेह का कारण बताया।

Delhi: Sonu Panjaban and Co-accused Bedwal Acquitted in Teenager Trafficking Case
demo - फोटो : ANI
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विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कुख्यात सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा और उसके सह-आरोपी संदीप बेदवाल को एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की मानव तस्करी के मामले में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने दोनों की सजा को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की एकल पीठ ने आरोपी पक्ष की अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही में अंतर्विरोध और असंगतियां पाई गई हैं। कोर्ट ने पीड़िता के आचरण को भी उसकी विश्वसनीयता पर संदेह का कारण बताया।

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ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2020 में गीता अरोड़ा को इस मामले में 24 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी, जबकि संदीप बेदवाल को 20 वर्ष की सजा हुई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा जांच किए गए इस मामले में दोनों पर नाबालिग लड़की के अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप लगे थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। सोनू पंजाबन दिल्ली के कथित बड़े देह व्यापार रैकेट से जुड़ी रही हैं और पहले भी कई विवादास्पद मामलों में उनका नाम आ चुका है।
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संदीप बेदवाल की तरफ से पेश वकील अक्षय भंडारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपील मंजूर कर ली है, और उन्हें बरी कर दिया गया है। हमने अभियोजन पक्ष की गवाही में कुछ विसंगतियां उठाई थीं, और शायद इसी बात को कोर्ट ने अहमियत दी। कोर्ट में उनकी गवाही सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थी, जो उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति ने बताई थीं, और कोर्ट ने इस बात पर गौर किया।

मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए उनके पिछले बयान में, संदीप बेदवाल के खिलाफ किसी भी तरह की रोक लगाने वाली कार्रवाई का कोई आरोप नहीं था... आरोप यह था कि उसने (संदीप बेदवाल ने) उसे सह-आरोपी को बेच दिया था और उसके साथ यौन अपराध भी किया था... अपील मंजूर कर ली गई है, और दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

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