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दिल्ली हिंसा: क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 03 Jun 2020 04:12 AM IST
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delhi violence delhi police crime branch file chargsheet in karkardooma court accused tahir hussain is mastermind
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फरवरी में उतर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों के खिलाफ मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। 
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यह आरोपपत्र उतर पूर्वी दिल्ली के चांद बाग इलाके में हुए दंगे के संबंध में दायर किया गया है और ताहिर हुसैन पर इस दंगे का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट 16 जून को इस आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी। 
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ताहिर हुसैन समेत अन्य 15 लोगों के खिलाफ दायर इन आरोपपत्र में 1030 पन्ने हैं। आरोपपत्र में पुलिस का आरोप है कि चांद बाग इलाके में दंगो भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए। 

आरोपपत्र में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर मौजूद था और उसी ने इलाके में हिंसा को भड़काया था।  

 

पुलिस ने आरोपपत्र में कहा कि हिंसा से पहले आरोपी ताहिर हुसैन ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरकिता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। इस बीच उसने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी से भी बात की थी। 

पुलिस ने आरोप लगाया कि दंगों की पूरी तैयारी पहले ही की गई थी। ताहिर हुसैन ने लोगों से बात की थी और उसी वक्त तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे, तब दिल्ली में दंगा कराया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस चार्जशीट में उमर खालिद को आरोपी नहीं बनाया है और कहा कि उमर खालिद के साथ मीटिंग का मकसद अभी पता नहीं लगा है।  

आरोपपत्र में पुलिस ने 75 गवाहों के नाम भी शामिल किए हैं। पुलिस ने कहा कि ताहिर हुसैन की छत पर मिले पेट्रोल बम के स्रोत का अभी तक पता नहीं चला है, आरोप पत्र में कहा गया है कि उसके पास 100 कारतूस थे, जिनमें से 64 कारतूस और 22 खोखे बरामद किए गए हैं।  
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