{"_id":"6a86000590183c1f200c81a8","slug":"do-not-panic-if-you-receive-a-voter-notice-respond-on-time-deputy-commissioner-delhi-ncr-news-c-24-1-pal1005-127171-2026-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"मतदाता नोटिस मिले तो घबराएं नहीं, समय पर दें जवाब : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मतदाता नोटिस मिले तो घबराएं नहीं, समय पर दें जवाब : उपायुक्त
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल।
जिला में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 का कार्य प्रभावी रूप से जारी है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने मतदाताओं से अपील की है कि नाम, आयु, दस्तावेज या अन्य विवरण को लेकर आपत्ति या संदेह संबंधी नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं और निर्धारित समय में अपना जवाब दें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन विभाग की ओर से संबंधित मतदाताओं को आपत्ति संबंधी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर नोटिस की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन सुविधा से भी अपने नाम से संबंधित आपत्ति अथवा नोटिस की स्थिति जांची जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि नोटिस मिलने पर निर्धारित अवधि में अपना पक्ष रखने के साथ आवश्यक और मान्य दस्तावेज जमा करना जरूरी है। समय पर जवाब नहीं देने से आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एसआईआर के तहत दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
विज्ञापन
पलवल।
जिला में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 का कार्य प्रभावी रूप से जारी है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने मतदाताओं से अपील की है कि नाम, आयु, दस्तावेज या अन्य विवरण को लेकर आपत्ति या संदेह संबंधी नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं और निर्धारित समय में अपना जवाब दें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन विभाग की ओर से संबंधित मतदाताओं को आपत्ति संबंधी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर नोटिस की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन सुविधा से भी अपने नाम से संबंधित आपत्ति अथवा नोटिस की स्थिति जांची जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि नोटिस मिलने पर निर्धारित अवधि में अपना पक्ष रखने के साथ आवश्यक और मान्य दस्तावेज जमा करना जरूरी है। समय पर जवाब नहीं देने से आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एसआईआर के तहत दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।