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Delhi NCR News: समयपालन पर डीयू सख्त, देर से आने पर कटेगा अवकाश
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- बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, साढ़े नौ के बाद आने पर आधे या पूरे दिन की छुट्टी कटेगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कर्मचारियों की उपस्थिति और समयपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय से देरी होने पर कर्मचारियों के अवकाश खाते से आधे दिन या एक दिन की छुट्टी काटी जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नए निर्देशों के तहत सभी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। कार्यालय समय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक तय किया गया है, जिसमें दोपहर एक से डेढ़ बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक शामिल रहेगा।अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सुबह 9:10 बजे के बाद और 9:30 बजे तक कार्यालय पहुंचता है, तो उसे उसी दिन अतिरिक्त समय देकर कुल 8 घंटे 30 मिनट की ड्यूटी पूरी करनी होगी। वहीं, सुबह 9:30 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने पर संबंधित कर्मचारी के अवकाश खाते से आधा दिन या एक दिन की छुट्टी काट ली जाएगी। प्रशासन ने सभी डीन, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि समयपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कर्मचारियों की उपस्थिति और समयपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय से देरी होने पर कर्मचारियों के अवकाश खाते से आधे दिन या एक दिन की छुट्टी काटी जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नए निर्देशों के तहत सभी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। कार्यालय समय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक तय किया गया है, जिसमें दोपहर एक से डेढ़ बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक शामिल रहेगा।अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सुबह 9:10 बजे के बाद और 9:30 बजे तक कार्यालय पहुंचता है, तो उसे उसी दिन अतिरिक्त समय देकर कुल 8 घंटे 30 मिनट की ड्यूटी पूरी करनी होगी। वहीं, सुबह 9:30 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने पर संबंधित कर्मचारी के अवकाश खाते से आधा दिन या एक दिन की छुट्टी काट ली जाएगी। प्रशासन ने सभी डीन, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि समयपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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