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Faridabad News: दुकान बेचने के नाम पर 1.45 करोड़ की धोखाधड़ी, तथ्यों को छुपाकर हड़पी रकम
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प्रॉपर्टी पर लोन और अदालती विवाद होने के बावजूद किया सौदा, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-19 निवासी चार लोगों द्वारा एक व्यक्ति के साथ दुकान बेचने का झांसा देकर 1.45 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई। आरोपियों ने प्रॉपर्टी पर बैंक लोन और कानूनी विवाद होने की सच्चाई छिपाकर यह सौदा किया था। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद थाना सेंट्रल में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
गांव बुढैना निवासी सुखबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि सेक्टर-19 निवासी अंकुश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, मूलचंद गुप्ता और मधुसूदन ने 28 अक्तूबर 2024 को एक दुकान का सौदा 3.05 करोड़ रुपये में किया था, जिसके बदले उन्होंने 76.40 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद 21 फरवरी 2025 को दूसरा इकरारनामा कर 1.41 करोड़ रुपये और 16 मई 2025 को तीसरे इकरारनामे के जरिए कुल 1.45 करोड़ रुपये ले लिए। आरोपियों ने रजिस्ट्री के लिए 27 फरवरी 2025, 25 अप्रैल 2025 और 16 नवंबर 2025 की तारीखें तय की थीं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई।
धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब सुखबीर को पता चला कि दुकान पर बैंक लोन और अदालती मामला लंबित है। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने तीस अक्तूबर 2025 तक रकम लौटाने का वादा किया, लेकिन केवल 17 लाख रुपये वापस कर शेष राशि देने से मुकर गए। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। सुखबीर की शिकायत पर 29 जनवरी 2026 को पुलिस में शिकायत दी गई, जिसकी जांच के बाद एक मई को थाना सेंट्रल में प्राथमिकी दर्ज की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-19 निवासी चार लोगों द्वारा एक व्यक्ति के साथ दुकान बेचने का झांसा देकर 1.45 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई। आरोपियों ने प्रॉपर्टी पर बैंक लोन और कानूनी विवाद होने की सच्चाई छिपाकर यह सौदा किया था। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद थाना सेंट्रल में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
गांव बुढैना निवासी सुखबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि सेक्टर-19 निवासी अंकुश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, मूलचंद गुप्ता और मधुसूदन ने 28 अक्तूबर 2024 को एक दुकान का सौदा 3.05 करोड़ रुपये में किया था, जिसके बदले उन्होंने 76.40 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद 21 फरवरी 2025 को दूसरा इकरारनामा कर 1.41 करोड़ रुपये और 16 मई 2025 को तीसरे इकरारनामे के जरिए कुल 1.45 करोड़ रुपये ले लिए। आरोपियों ने रजिस्ट्री के लिए 27 फरवरी 2025, 25 अप्रैल 2025 और 16 नवंबर 2025 की तारीखें तय की थीं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई।
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धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब सुखबीर को पता चला कि दुकान पर बैंक लोन और अदालती मामला लंबित है। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने तीस अक्तूबर 2025 तक रकम लौटाने का वादा किया, लेकिन केवल 17 लाख रुपये वापस कर शेष राशि देने से मुकर गए। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। सुखबीर की शिकायत पर 29 जनवरी 2026 को पुलिस में शिकायत दी गई, जिसकी जांच के बाद एक मई को थाना सेंट्रल में प्राथमिकी दर्ज की है।