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Faridabad News: रजिस्ट्री के बाद दूसरे भूखंड पर कब्जा दिलाने का आरोप
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पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। फतेहपुर तगा में 200 गज जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद दूसरे भूखंड पर कब्जा दिलाने और वहां कराई गई चहारदीवारी तुड़वाने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच में 659 वर्ग गज जमीन का बिना दिशा खोले इकरारनामा करने की बात भी सामने आई।
थाना धौज पुलिस ने अबुल हसन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 324(4), 329(4), 318(4) और 61(2) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अबुल हसन से फतेहपुर तगा में 20 मार्च 2019 को 200 गज जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। जमीन की कीमत 17 लाख रुपये तय हुई थी। आरोप है कि रजिस्ट्री के बावजूद उसे संबंधित जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। इसके बजाय जून 2024 से पहले उससे सटी दूसरी जमीन पर कब्जा दिलाया गया और चहारदीवारी कराने को कहा गया। शिकायतकर्ता ने करीब 1.45 लाख रुपये खर्च कर चहारदीवारी कराई, जिसे बाद में तोड़ दिया गया।
शिकायतकर्ता ने जमीन के वास्तविक मालिकाना हक और चहारदीवारी तोड़ने वालों की जांच की मांग की थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच में अबुल हसन द्वारा 659 वर्ग गज जमीन का मंजूर अली और साबिर के नाम इकरारनामा किए जाने की बात सामने आई। दोनों पर चहारदीवारी तोड़कर कब्जा करने का आरोप है। डीसीपी एनआईटी से 11 अगस्त को अनुमति मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। फतेहपुर तगा में 200 गज जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद दूसरे भूखंड पर कब्जा दिलाने और वहां कराई गई चहारदीवारी तुड़वाने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच में 659 वर्ग गज जमीन का बिना दिशा खोले इकरारनामा करने की बात भी सामने आई।
थाना धौज पुलिस ने अबुल हसन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 324(4), 329(4), 318(4) और 61(2) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अबुल हसन से फतेहपुर तगा में 20 मार्च 2019 को 200 गज जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। जमीन की कीमत 17 लाख रुपये तय हुई थी। आरोप है कि रजिस्ट्री के बावजूद उसे संबंधित जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। इसके बजाय जून 2024 से पहले उससे सटी दूसरी जमीन पर कब्जा दिलाया गया और चहारदीवारी कराने को कहा गया। शिकायतकर्ता ने करीब 1.45 लाख रुपये खर्च कर चहारदीवारी कराई, जिसे बाद में तोड़ दिया गया।
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शिकायतकर्ता ने जमीन के वास्तविक मालिकाना हक और चहारदीवारी तोड़ने वालों की जांच की मांग की थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच में अबुल हसन द्वारा 659 वर्ग गज जमीन का मंजूर अली और साबिर के नाम इकरारनामा किए जाने की बात सामने आई। दोनों पर चहारदीवारी तोड़कर कब्जा करने का आरोप है। डीसीपी एनआईटी से 11 अगस्त को अनुमति मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
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