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Faridabad News: चाय न बनाने पर तार से गला घोंटकर पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 01:19 AM IST
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Guilty of murder of wife by strangulation with wire for not making tea sentences life imprisonment
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पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने सुनाई सजा
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अदालत ने दोषी सुरेंद्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
खेड़ीपुल थाने में 3 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। चाय न बनाने पर तार से गला घोंटकर पत्नी की हत्या के दोषी सुरेंद्र को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

खेड़ीपुल थाना में हत्या की धारा में ये एफआईआर 3 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई थी। भारत कॉलोनी में रहने वाले इंद्रपाल ने मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी बेटी सुनीता की शादी सेक्टर-86 इलाके में रहने वाले सुरेंद्र से 21 मई 2005 को की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेंद्र ने सुनीता को परेशान करना व पीटना शुरू कर दिया। कई बार सुरेंद्र को इसके लिए समझाया गया। सुनीता अक्सर परिवार व पिता को कहती थी कि समय आने पर सुरेंद्र सुधर जाएगा, वो बस अपना घर बचाना चाहती है।
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मार्च 2022 की शुरुआती में सुरेंद्र से झगड़े के चलते सुनीता अपने पिता के घर चली गई। 1 अप्रैल 2022 को सुरेंद्र अपनी पत्नी सुनीता को लेने ससुराल गया। वहां माफी मांगी और आगे से झगड़ा न करने की बात कहकर सुनीता को अपने साथ ले गया। 2 अप्रैल को इंद्रपाल को भतीजे ने बताया कि सुनीता कॉल पिक नहीं कर रही है। इंद्रपाल ने घर जाकर देखा तो सुनीता छत पर बने टॉयलेट में मृत पड़ी थी और सुरेंद्र वहां नहीं था। 3 अप्रैल को खेड़ीपुल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 अप्रैल 2022 को सुरेंद्र को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने दावा किया कि सुरेंद्र ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 2 अप्रैल 2022 की सुबह उसने सुनीता को चाय बनाने के लिए कहा। सुनीता ने कहा कि वो नहाने जा रही है, तुम खुद चाय बना लो। इस पर उसे गुस्सा आ गया और वो भी छत पर बने टॉयलेट में गया। कुंडी खुली थी तो वो अंदर दाखिल हुआ और पानी गर्म करने वाली रॉड की तार से गला घोंटकर सुनीता की हत्या करने के बाद वहां से भाग गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद चालान अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जिला अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
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