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Faridabad News: पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2026 01:54 AM IST
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Husband convicted of murdering wife gets life imprisonment
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-2019 में हुई थी घटना, दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेणु राना की अदालत ने वर्ष 2019 में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार थाना तावड़ू में 30 अक्टूबर 2019 को आरोपी लाजरस पुत्र शिबु नकसिया निवासी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, हनुमान नगर खोरी कलां में किराये के कमरे में अपनी पत्नी सुशिता के साथ रहता था। मकान की देखरेख करने वाले ज्ञानचंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आरोपी शराब पीने का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना वाली रात आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे पटक-पटक कर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
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सुबह जब अन्य किरायेदारों ने कमरे में खून से लथपथ शव देखा तो इसकी सूचना मकान मालिक को दी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। नूंह पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए मौके से साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और सभी जरूरी सबूत अदालत में पेश किए। मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय नूंह में चलती रही और 9 मार्च को अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद सोमवार को सजा पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार का जुर्माना लगाया।
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