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Faridabad News: 21 जून को जिले में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे
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नीट यूजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले में नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने आदेश जारी कर फरीदाबाद की सीमा में संचालित सभी फोटोकॉपी (फोटोस्टेट) दुकानों, प्रिंटिंग सेंटरों, साइबर कैफे तथा कोचिंग संस्थानों को 21 जून को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता, नकल या गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा अवधि के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, चाकू या अन्य आक्रामक वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी संचार माध्यम को परीक्षा केंद्र में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले में नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने आदेश जारी कर फरीदाबाद की सीमा में संचालित सभी फोटोकॉपी (फोटोस्टेट) दुकानों, प्रिंटिंग सेंटरों, साइबर कैफे तथा कोचिंग संस्थानों को 21 जून को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता, नकल या गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा अवधि के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, चाकू या अन्य आक्रामक वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी संचार माध्यम को परीक्षा केंद्र में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।