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Faridabad News: प्रॉपर्टी डीलर से लूट के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद

Fri, 10 Jul 2026 10:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 10:56 PM IST
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Three convicted in property dealer robbery case sentenced to 10 years in prison each.
पेचकस से हमला कर बैग लूटा था, अदालत ने प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर करीब पांच साल पुराने लूट के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने दस जुलाई को तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान गांव जसाना निवासी विनोद उर्फ बिन्नी, साहुल और नरेश उर्फ कालू के रूप में हुई है।

यह मामला सात मार्च 2021 को गांव भतौला निवासी अमर सिंह की शिकायत पर खेड़ीपुल थाना में दर्ज किया गया था। अमर सिंह सेक्टर-37 में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। शिकायत के अनुसार, छह मार्च 2021 की रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपनी स्कॉर्पियो से कार्यालय बंद कर अमोलिक चौक होते हुए घर लौट रहे थे। रास्ते में माॅर्डन स्कूल के पास वह वाहन से उतरे थे। इसी दौरान एक ऑटो में सवार होकर तीन युवक ने उन पर पेचकस से हमला कर घायल कर दिया और स्कॉर्पियो की चाबी छीनने का प्रयास किया। जान बचाने के लिए अमर सिंह वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद वह अपने परिचितों के साथ मौके पर लौटे तो देखा कि स्कॉर्पियो में रखे दो ट्रैवलर बैग गायब थे। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई और लूट का मामला दर्ज किया गया।
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पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य सबूत जुटाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
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