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Delhi NCR News: सांसद पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर हंगामे के मामले में एफआईआर दर्ज
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पुलिसकर्मियों से मारपीट और ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज व बयानों के आधार पर जांच तेज
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर रविवार को हुई मारपीट और हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस ने घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज की है। घटना के दौरान सांसद की प्रेस वार्ता चल रही थी। इसी बीच दो लोग आवास में घुस आए, चप्पल फेंकी और विवाद शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
नई दिल्ली जिला पुलिस के अनुसार, एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), धारा 121(1) (सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने के इरादे से चोट पहुंचाना), धारा 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा धारा 3(5) (साझा मंशा) के तहत दर्ज की गई है।
पुलिसकर्मियों का आरोप है कि सुरक्षा ड्यूटी के दौरान उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मामले की जांच के लिए परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना का पूरा क्रम स्पष्ट हो सके। पुलिस घटना के पीछे की वजहों की भी जांच कर रही है। आरोपियों के दावों और सुरक्षाकर्मियों के बयानों का मिलान किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दावा किया है कि दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर रविवार को हुई मारपीट और हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस ने घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज की है। घटना के दौरान सांसद की प्रेस वार्ता चल रही थी। इसी बीच दो लोग आवास में घुस आए, चप्पल फेंकी और विवाद शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
नई दिल्ली जिला पुलिस के अनुसार, एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), धारा 121(1) (सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने के इरादे से चोट पहुंचाना), धारा 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा धारा 3(5) (साझा मंशा) के तहत दर्ज की गई है।
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पुलिसकर्मियों का आरोप है कि सुरक्षा ड्यूटी के दौरान उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मामले की जांच के लिए परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना का पूरा क्रम स्पष्ट हो सके। पुलिस घटना के पीछे की वजहों की भी जांच कर रही है। आरोपियों के दावों और सुरक्षाकर्मियों के बयानों का मिलान किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दावा किया है कि दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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