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Ghaziabad News: शेष गृह ऋण राशि जारी करने के नाम पर रिश्वत मामले में वैज्ञानिक ने दर्ज कराया बयान
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सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख लगाई
50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था बैंककर्मी
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। मथुरा के भूतेश्वर स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में गृह ऋण की शेष राशि जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएफएल वैज्ञानिक अंकित कुमार गुप्ता ने अदालत में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराए। मामले में पीठासीन अधिकारी भारत यादव ने आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
सीबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता महेश गौतम ने आईसीआईसीआई बैंक की भूतेश्वर शाखा से 10 लाख रुपये का गृह ऋण लिया था। बैंक की ओर से ऋण की पहली किस्त के रूप में करीब 3.04 लाख रुपये जारी किए गए थे। आरोप है कि शेष ऋण राशि जारी करने के लिए शाखा के तत्कालीन सेल मैनेजर सोनू सिकरवार ने महेश गौतम से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि सोनू सिकरवार ने रिश्वत की रकम बैंक में कार्यरत सेल एग्जीक्यूटिव ऋषभ कुमार को देने के लिए कहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए रिश्वत की रकम देने के लिए योजना बनाई। कार्रवाई के दौरान आरोपी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
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सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब मामले में गवाहों के बयान और अन्य न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मंगलवार को सीएफएल वैज्ञानिक के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है।
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50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था बैंककर्मी
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। मथुरा के भूतेश्वर स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में गृह ऋण की शेष राशि जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएफएल वैज्ञानिक अंकित कुमार गुप्ता ने अदालत में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराए। मामले में पीठासीन अधिकारी भारत यादव ने आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
सीबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता महेश गौतम ने आईसीआईसीआई बैंक की भूतेश्वर शाखा से 10 लाख रुपये का गृह ऋण लिया था। बैंक की ओर से ऋण की पहली किस्त के रूप में करीब 3.04 लाख रुपये जारी किए गए थे। आरोप है कि शेष ऋण राशि जारी करने के लिए शाखा के तत्कालीन सेल मैनेजर सोनू सिकरवार ने महेश गौतम से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
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शिकायतकर्ता का आरोप था कि सोनू सिकरवार ने रिश्वत की रकम बैंक में कार्यरत सेल एग्जीक्यूटिव ऋषभ कुमार को देने के लिए कहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए रिश्वत की रकम देने के लिए योजना बनाई। कार्रवाई के दौरान आरोपी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
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सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब मामले में गवाहों के बयान और अन्य न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मंगलवार को सीएफएल वैज्ञानिक के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है।