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गाजियाबाद: अवैध हुक्का बार में देर रात डीसीपी का छापा, हुक्के मिले; कौशांबी-साहिबाबाद क्षेत्र में छापामारी

Sun, 18 Oct 2026 11:57 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 18 Oct 2026 11:57 AM IST
सार

डीसीपी शनिवार देर रात करीब दो बजे एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के साथ एंजल मॉल पहुंचे। यहां पब्लिक हाउस में हुक्का बार संचालित हो रहा था। डीसीपी ने मौके पर मौजूद मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ की। अधिकारियों के पहुंचने पर कर्मचारी चुप हो गए।

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DCP raids illegal hookah bars in Kaushambi and Sahibabad police station areas late at night
अवैध हुक्का बार में देर रात डीसीपी का छापा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कौशांबी और साहिबाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एंजल मॉल और याराना में अवैध हुक्का बार चलते मिले। पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद कौशांबी और साहिबाबाद पुलिस की भूमिका की जांच शुरू की गई है।

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डीसीपी शनिवार देर रात करीब दो बजे एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के साथ एंजल मॉल पहुंचे। यहां पब्लिक हाउस में हुक्का बार संचालित हो रहा था। डीसीपी ने मौके पर मौजूद मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ की। अधिकारियों के पहुंचने पर कर्मचारी चुप हो गए। कौशांबी पुलिस भी मौके पर पहुंची। डीसीपी ने थाना पुलिस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसीपी ने रात में आठ अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की थी। साहिबाबाद क्षेत्र के याराना में भी बिना अनुमति हुक्का बार चलता मिला। यहां युवकों और युवतियों के लिए हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। डीसीपी ने दोनों मामलों में पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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पुलिस की भूमिका जांच के दायरे में
कौशांबी क्षेत्र में हुक्का बार मिलने के बाद डीसीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। बीट सिपाही से लेकर चौकी इंचार्ज और थाना पुलिस तक की भूमिका जांची जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद हुक्का बार कैसे चल रहे थे। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
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हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 29 सितंबर 2026 को हुक्का बार चलाने की अनुमति संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जा सकता। हुक्का बार चलाना सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत प्रतिबंधित है। कौशांबी क्षेत्र पहले भी हुक्का बार और स्पा सेंटरों के लिए चर्चा में रहा है।

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