{"_id":"69026e4b1c12f71e5a099349","slug":"notice-issued-for-demolition-of-illegal-construction-in-gulmohar-enclave-ghaziabad-news-c-30-gbd1013-750859-2025-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: गुलमोहर एनक्लेव में अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
    Ghaziabad News: गुलमोहर एनक्लेव में अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस
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                गाजियाबाद। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसायटी के पार्क में अवैध रूप से बनाए गए कमरे को तोड़ने का नोटिस जीडीए ने जारी किया है। लोगों की शिकायत पर जीडीए के प्रवर्तन जोन चार के प्रभारी वीरेंद्र कुमार की ओर से जारी नोटिस में 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश आरडब्ल्यूए को दिया गया है। स्वयं से नहीं हटाने पर जीडीए अवैध निर्माण को ढहा देगा। 
                                
                
                
                 
                    
                                                                                                        
                                                
                        
                        
 
                        
                                                                                      
                   
    
                                                                        
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                                                
                                                                
                                 
                
टावर सी-4 के सामने बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क में अवैध रूप से कमरा और रसोई बनवाई गई है। लोगों ने इसकी शिकायत जीडीए से की थी। जीडीए का कहना है कि इस निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई है। जोन प्रभारी वीरेंद्र कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि बीती फरवरी में आरडब्लूए को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन आरडब्लूए की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।    
             
                                                    
                                 
                                
                               
                                                                
                                                 
                
आरडब्लूए को नोटिस भेजे गए हैं। 15 दिन में अवैध निर्माण को स्वयं हटाने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने एवं आरडब्लूए के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मनवीर चौधरी का कहना है कि यह निर्माण सोसायटी के निर्माण के समय का है। इसे बिल्डर ने बनवाया था। पास में ही स्वीमिंग पूल होने की वजह से चेंजिंग रूम के रूप में बनाया गया था। इसके निर्माण से आरडब्ल्यूए कार्यकारिणी का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में जीडीए ने पांच बिंदुओं पर जवाब मांगा था जिसे दे दिया गया है। जल्द ही डीएम और वीसी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे।
                                
                
                
                                
                
                                                                                     
            
                            
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                 
                                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                
                                
                
                                                                
                               
                                                        
         
टावर सी-4 के सामने बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क में अवैध रूप से कमरा और रसोई बनवाई गई है। लोगों ने इसकी शिकायत जीडीए से की थी। जीडीए का कहना है कि इस निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई है। जोन प्रभारी वीरेंद्र कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि बीती फरवरी में आरडब्लूए को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन आरडब्लूए की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
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            आरडब्लूए को नोटिस भेजे गए हैं। 15 दिन में अवैध निर्माण को स्वयं हटाने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने एवं आरडब्लूए के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मनवीर चौधरी का कहना है कि यह निर्माण सोसायटी के निर्माण के समय का है। इसे बिल्डर ने बनवाया था। पास में ही स्वीमिंग पूल होने की वजह से चेंजिंग रूम के रूप में बनाया गया था। इसके निर्माण से आरडब्ल्यूए कार्यकारिणी का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में जीडीए ने पांच बिंदुओं पर जवाब मांगा था जिसे दे दिया गया है। जल्द ही डीएम और वीसी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे।
