सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Order to file complaint against YouTuber Salim Wastik

Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर परिवाद दर्ज करने के आदेश

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Order to file complaint against YouTuber Salim Wastik
सलीम वास्तिक, यूट्यूबर
विज्ञापन
गाजियाबाद। लोनी के चर्चित यूट्यूबर सलीम वास्तिक के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1 ने परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश धार्मिक संगठन तहफ्फुल ए नामूस ए रिसालत एक्शन ट्रस्ट (टीएनआरएटी) के मेरठ मंडल अध्यक्ष शाहिद खान तहसीनी के दाखिल याचिका पर पारित किया।
Trending Videos

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 23 मई तय करते हुए बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। सलीम अभी जानलेवा हमले के बाद अस्पताल में भर्ती हैं।
याचिकाकर्ता शाहिद खान तहसीनी ने अदालत को बताया कि नौ जनवरी 2026 को उनके मोबाइल फोन पर एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई थी। आरोप है कि इसमें सलीम वास्तिक ने पैगंबर इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इससे समाज में आक्रोश फैलने की आशंका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शाहिद खान ने बताया कि उन्होंने इस मामले में थाना स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत की शरण ली। अदालत ने थाना अंकुर विहार से रिपोर्ट तलब की। इसमें बताया गया कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अदालत ने सीधे एफआईआर दर्ज कराने के बजाय प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में स्वीकार कर लिया।
सलीम पर दो युवकों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गए थे। दोनों हमलावरों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। फिलहाल सलीम का इलाज जारी है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed