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Gurugram News: राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 78,243 मामले

संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Updated Sun, 14 Sep 2025 01:29 AM IST
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78,243 cases settled in National Lok Adalat
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गुरुग्राम। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 78,243 मामलों का निपटारा किया गया। लंबे समय से अपने चालान, बैंक के चेक बाउंस होने जैसे मामलों के कारण परेशान लोगों को मामले निपटने से राहत की सांस लेने का मौका मिला।
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लोक अदालत में मामलों के निपटारे के जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 27 पीठों का गठन किया था। इसके साथ उप मंडल सोहना एवं पटौदी में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया। उप मंडल सोहना में एक बेंच और पटौदी में एक बेंच लगाई गई थी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण राकेश कादियान ने बताया कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में एक दिन में सोहना और पटौदी की बेंच को मिलाकर सभी श्रेणी के 82,851 मामलों को लिया गया था। इसमें से 78,243 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में 14.21 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ। इसमें से 53,369 मामले सिर्फ यातायात चालान के और चेक बाउंस के 6560 मामलों का निपटारा हुआ है।
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मामलों को निपटाने के लिए सभी बेंच में एक-एक पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद की। बेंच के अनुपात में पैनल अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई थी।
वादकारियों को मिली राहत, नहीं काटेंगे चक्कर
एक अधिवक्ता ने बताया कि तीन वादी के बीते तीन महीने से यातायात के चालान लंबित थे । उन्हें पुलिस ने चालान के जल्द भुगतान के लिए कहा गया था, लेकिन लोक अदालत में उन्होंने चालान का निपटारा किया। ऐसे कई मामले आए, जिनमें चेक बाउंस के केस लंबित थे। उनके पास ऐसे 6 मामले चेक बाउंस के 3 साल से लंबित थे। शिकायतकर्ता से मध्यस्थता करके चेक बाउंस की राशि का भुगतान कर दिया। पटेल नगर निवासी मोहित ने बताया कि पांच महीने पहले उनकी गाड़ी का चालान हो गया था, लोक अदालत में दोनों का भुगतान कर दिया गया।
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गेट नंबर 2 पर ट्रैफिक पुलिस ने लगाई हेल्प डेस्क
यातायात पुलिस की तरफ़ से जिला अदालत परिसर में गेट नंबर दो के पास हेल्प डेस्क बनाई थी। जिन लोगों के चालान लोक अदालत में लगाए गए थे, उन्हें कोर्ट नंबर बताने में मदद दी गई। दरअसल, सबसे ज्यादा 53,369 मामले ट्रैफिक चालान के ही थे। लोगों को अपने वाहनों को बेचने, ट्रांसफर कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से लोक अदालत में लोगों को मामले निपटने से राहत मिली।
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