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Gurugram News: कांकरौला गांव के स्क्रैप यार्ड में आग से मची तफरी, 6 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
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अवैध कबाड़ गोदाम में लगी आग, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम/मानेसर। कांकरौला गांव में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित एक खुले स्क्रैप यार्ड में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आईएमटी मानेसर सेक्टर-8 स्थित दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि कई जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ीं। सेक्टर-37 और सेक्टर-29 से एक-एक फायर टेंडर बुलाया गया। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों-होंडा मानेसर और मारुति मानेसर से भी एक-एक दमकल गाड़ी को मौके पर तैनात किया गया। कुल 6 दमकल गाड़ियों और दर्जनों दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की संपत्तियों तक फैलने से रोका।
प्लास्टिक और रबर ने बढ़ाई मुश्किलमानेसर फायर स्टेशन अधिकारी (एफएसओ) ललित कुमार के अनुसार, स्क्रैप यार्ड में भारी मात्रा में प्लास्टिक और रबर का कचरा जमा था। इन ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग को फैलने से रोकने और काबू पाने के लिए मानेसर के अलावा अन्य स्टेशनों से भी मदद लेनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई घायल हुआ है। एफएसओ ललित कुमार ने बताया कि फिलहाल आग पूरी तरह बुझा दी गई है लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। विभाग मामले की जांच कर रहा है।
संयुक्त आयुक्त ने लिया स्थिति का जायजा
आगजनी की घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम मानेसर के संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि गोदाम में प्लास्टिक, स्क्रैप, रबर और अन्य ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि यहां अवैध रूप से कबाड़ गोदाम चलाया जा रहा था। नगर निगम ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर कचरे की जांच करने और जिम्मेदार कंपनियों पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। साथ ही एचएसआईआईडीसी को भी जांच करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिस जमीन पर यह गोदाम बना था, उसके मालिक के खिलाफ खेड़की दौला थाना में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में इस प्रकार के अन्य अवैध गोदामों की पहचान कर तुरंत उन्हें बंद करवाया जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम/मानेसर। कांकरौला गांव में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित एक खुले स्क्रैप यार्ड में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आईएमटी मानेसर सेक्टर-8 स्थित दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि कई जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ीं। सेक्टर-37 और सेक्टर-29 से एक-एक फायर टेंडर बुलाया गया। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों-होंडा मानेसर और मारुति मानेसर से भी एक-एक दमकल गाड़ी को मौके पर तैनात किया गया। कुल 6 दमकल गाड़ियों और दर्जनों दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की संपत्तियों तक फैलने से रोका।
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प्लास्टिक और रबर ने बढ़ाई मुश्किलमानेसर फायर स्टेशन अधिकारी (एफएसओ) ललित कुमार के अनुसार, स्क्रैप यार्ड में भारी मात्रा में प्लास्टिक और रबर का कचरा जमा था। इन ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग को फैलने से रोकने और काबू पाने के लिए मानेसर के अलावा अन्य स्टेशनों से भी मदद लेनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई घायल हुआ है। एफएसओ ललित कुमार ने बताया कि फिलहाल आग पूरी तरह बुझा दी गई है लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। विभाग मामले की जांच कर रहा है।
संयुक्त आयुक्त ने लिया स्थिति का जायजा
आगजनी की घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम मानेसर के संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि गोदाम में प्लास्टिक, स्क्रैप, रबर और अन्य ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि यहां अवैध रूप से कबाड़ गोदाम चलाया जा रहा था। नगर निगम ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर कचरे की जांच करने और जिम्मेदार कंपनियों पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। साथ ही एचएसआईआईडीसी को भी जांच करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिस जमीन पर यह गोदाम बना था, उसके मालिक के खिलाफ खेड़की दौला थाना में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में इस प्रकार के अन्य अवैध गोदामों की पहचान कर तुरंत उन्हें बंद करवाया जाए।