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Gurugram News: चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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- मानेसर में 25 फरवरी को हुई थी वारदात, अदालत ने अपराध की गंभीरता को माना आधार
अदालत से-
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशविंदर पॉल सिंह की अदालत ने चाकू से हमला करने के आरोपी अजय उर्फ आशु की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर किराये के विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी की प्राथमिक भूमिका को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।
मामला 25 फरवरी 2026 को मानेसर में हुआ था। शिकायतकर्ता आशा के पति विशय बाथम पर किराये के विवाद को लेकर हमला किया गया था। आरोप है कि किरायेदार अनिकेत ने अपने दो दोस्तों को बुलाया था, जिनमें अजय कश्यप भी शामिल था। अजय ने विशय पर चाकू से गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था। घायल को विजय अस्पताल मानेसर में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी जोड़ी थी। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी 26 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है और चालान पेश किया जा चुका है। अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध किया।
अदालत ने कहा कि आरोपी पर बिना उकसावे के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चाकू से वार करने के गंभीर आरोप हैं। चिकित्सकीय राय के अनुसार चोटें गंभीर थीं और चेहरे पर स्थायी निशान पड़ने की बात सामने आई है। ऐसे में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अदालत से-
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशविंदर पॉल सिंह की अदालत ने चाकू से हमला करने के आरोपी अजय उर्फ आशु की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर किराये के विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी की प्राथमिक भूमिका को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।
मामला 25 फरवरी 2026 को मानेसर में हुआ था। शिकायतकर्ता आशा के पति विशय बाथम पर किराये के विवाद को लेकर हमला किया गया था। आरोप है कि किरायेदार अनिकेत ने अपने दो दोस्तों को बुलाया था, जिनमें अजय कश्यप भी शामिल था। अजय ने विशय पर चाकू से गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था। घायल को विजय अस्पताल मानेसर में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी जोड़ी थी। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी 26 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है और चालान पेश किया जा चुका है। अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध किया।
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अदालत ने कहा कि आरोपी पर बिना उकसावे के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चाकू से वार करने के गंभीर आरोप हैं। चिकित्सकीय राय के अनुसार चोटें गंभीर थीं और चेहरे पर स्थायी निशान पड़ने की बात सामने आई है। ऐसे में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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