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Gurugram News: दुष्कर्म की झूठी सूचना देने वाली महिला के खिलाफ की कार्रवाई
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हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके दी थी झूठी सूचना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना के अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी निवासी एक महिला द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर दुष्कर्म की झूठी सूचना देने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। झूठी सूचना देने पर महिला के खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत पुलिस मामले में अदालत में चालान पेश करेगी।
17 जनवरी को इंदिरा कॉलोनी निवासी एक महिला ने हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम में अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही बादशाहपुर थाने की पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि वह थाने में आकर शिकायत देंगी। अलवर (राजस्थान) के सुंडियाना गांव निवासी वैष्णव ने बादशाहपुर थाने में आकर बयान दर्ज कराए कि वह परिवार के साथ इंदिरा कॉलोनी, बादशाहपुर में रहती है। मकान मालिक के एक रिश्तेदार द्वारा मकान का किराया मांगा गया तो उस व्यक्ति के साथ वैष्णव की कहासुनी हो गई थी। इसके चलते उसने पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 1091 पर दुष्कर्म की झूठी सूचना दी।
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि महिला वैष्णव के खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। महिला ने जानबूझकर पुलिस को गलत सूचना दी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में चालान पेश किया जाएगा।
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गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना के अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी निवासी एक महिला द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर दुष्कर्म की झूठी सूचना देने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। झूठी सूचना देने पर महिला के खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत पुलिस मामले में अदालत में चालान पेश करेगी।
17 जनवरी को इंदिरा कॉलोनी निवासी एक महिला ने हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम में अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही बादशाहपुर थाने की पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि वह थाने में आकर शिकायत देंगी। अलवर (राजस्थान) के सुंडियाना गांव निवासी वैष्णव ने बादशाहपुर थाने में आकर बयान दर्ज कराए कि वह परिवार के साथ इंदिरा कॉलोनी, बादशाहपुर में रहती है। मकान मालिक के एक रिश्तेदार द्वारा मकान का किराया मांगा गया तो उस व्यक्ति के साथ वैष्णव की कहासुनी हो गई थी। इसके चलते उसने पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 1091 पर दुष्कर्म की झूठी सूचना दी।
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पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि महिला वैष्णव के खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। महिला ने जानबूझकर पुलिस को गलत सूचना दी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में चालान पेश किया जाएगा।