लोक अदालत: दिल्ली में लगने जा रही विशेष अदालत, ट्रैफिक चालान भुगतने का बढ़िया मौका; सात कोर्ट में होगी सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार
Updated Sun, 08 Feb 2026 07:06 PM IST
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सार
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में शामिल होने के लिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
दिल्ली में लोक अदालत की तारीख आई सामने
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