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लोक अदालत: दिल्ली में लगने जा रही विशेष अदालत, ट्रैफिक चालान भुगतने का बढ़िया मौका; सात कोर्ट में होगी सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sun, 08 Feb 2026 07:06 PM IST
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सार

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में शामिल होने के लिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 

Delhi Traffic Police to set up special Lok Adalat to resolve 2 lakh pending traffic challans
दिल्ली में लोक अदालत की तारीख आई सामने - फोटो : adobe stock
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विस्तार

दिल्ली यातायात पुलिस 14 फरवरी को दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगी, जहां करीब दो लाख पुराने ट्रैफिक मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।

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कहां-कहां लगेगी विशेष अदालत
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली यातायात पुलिस पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसरों में विशेष लोक अदालत लगेगी। इस लोक अदालत में केवल वही यातायात चालान और नोटिस सुने जाएंगे, जो दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और जिन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर करीब 2 लाख मामलों तक सुनवाई की संभावना है, जिनमें अधिकतम 50 हजार रुपये तक के चालान और नोटिस शामिल होंगे।

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बेवजह कानूनी झंझट से बचने का मौका
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में शामिल होने के लिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। चालान या नोटिस डाउनलोड करने के लिए वाहन चालक https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat लिंक या जारी किए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिंक 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा। दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि लोक अदालत का मकसद लोगों को आसान, तेज और सौहार्दपूर्ण तरीके से ट्रैफिक मामलों का निपटारा कराने का मौका देना है, ताकि अनावश्यक कानूनी झंझट से बचा जा सके।

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