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Gurugram News: सीएनजी की जानकारी को लेकर रोका क्लेम, ब्याज समेत लौटाने होगा पैसा
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-आयोग ने माना कि गाड़ी की आरसी पर दर्ज थी सीएनजी की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गाड़ी में सीएनजी की जानकारी न देने पर रोके गए 2.23 लाख रुपये के क्लेम को बीमा कंपनी को ब्याज के साथ वापस करना होगा। उपभोक्ता आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की पुरानी बीमा पॉलिसी और गाड़ी की आरसी पर सीएनजी की जानकारी दर्ज थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
अशोक विहार फेज-तीन निवासी सत्य पाल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनकी गाड़ी 29 नवंबर 2019 को क्षतिग्रस्त हो गई थी। गाड़ी को ठीक करने में 2.23 लाख रुपये लगे। उन्होंने अपनी गाड़ी का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लिया था, लेकिन कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। तर्क दिया कि उनकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है और इसकी जानकारी बीमा कराते वक्त नहीं दी गई थी।
आयोग ने माना कि बीमा लेने के दौरान ही शिकायतकर्ता ने अपनी आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी की जानकारी कंपनी को दी थी। दोनों में ही गाड़ी की सीएनजी की जानकारी दर्ज थी। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है वह नौ प्रतिशत की ब्याज दर के साथ शिकायतकर्ता को 2.23 लाख रुपये वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार भी देने होंगे।
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गुरुग्राम। गाड़ी में सीएनजी की जानकारी न देने पर रोके गए 2.23 लाख रुपये के क्लेम को बीमा कंपनी को ब्याज के साथ वापस करना होगा। उपभोक्ता आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की पुरानी बीमा पॉलिसी और गाड़ी की आरसी पर सीएनजी की जानकारी दर्ज थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
अशोक विहार फेज-तीन निवासी सत्य पाल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनकी गाड़ी 29 नवंबर 2019 को क्षतिग्रस्त हो गई थी। गाड़ी को ठीक करने में 2.23 लाख रुपये लगे। उन्होंने अपनी गाड़ी का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लिया था, लेकिन कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। तर्क दिया कि उनकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है और इसकी जानकारी बीमा कराते वक्त नहीं दी गई थी।
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आयोग ने माना कि बीमा लेने के दौरान ही शिकायतकर्ता ने अपनी आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी की जानकारी कंपनी को दी थी। दोनों में ही गाड़ी की सीएनजी की जानकारी दर्ज थी। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है वह नौ प्रतिशत की ब्याज दर के साथ शिकायतकर्ता को 2.23 लाख रुपये वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार भी देने होंगे।

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