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Gurugram News: अब बिना पंजीकरण नहीं पाल सकेंगे कुत्ते
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नगर निगम गुरुग्राम ने पालतू कुत्तों के लिए पंजीकरण किया अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में लोग अब बिना पंजीकरण के कुत्तों को नहीं पाल सकेंगे। निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण एवं सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
नगर निगम को पालतू कुत्तों के काटने की घटनाओं, सार्वजनिक स्थलों पर अनियंत्रित घूमने, बिना पंजीकरण कुत्ते रखने व निर्धारित नियमों की अवहेलना से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन घटनाओं को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है।
समय-समय पर नवीनीकरण भी अनिवार्य
आदेश के अनुसार, नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना और समय-समय पर उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए पालतू पशु मालिक ऑनलाइन पोर्टल व नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मालिक का पहचान पत्र, कुत्ते का फोटो, रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
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पालतू कुत्ता मालिकों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश
नगर निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पालतू कुत्ते को हर समय नियंत्रण में रखना होगा, सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट एवं बाजारों में उसे खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा, घर से बाहर ले जाते समय पट्टा लगाना अनिवार्य होगा, कुत्ते के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी संबंधित मालिक की होगी। साथ ही रेबीज सहित अन्य निर्धारित टीकाकरण समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा और कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति या पशु को नुकसान पहुंचाने, डराने या हमला करने की स्थिति में मालिक जिम्मेदार होगा।
पंजीकरण टोकन पहनना अनिवार्य
1. गुरुग्राम की नगर पालिका सीमा के भीतर किसी भी पालतू कुत्ते का मालिक, रखने वाला या उसकी अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कुत्ते को गुरुग्राम नगर निगम के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाएगा।
2. पंजीकरण हरियाणा नगर निगम (कुत्तों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण) उप-नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार ही प्राप्त और नवीनीकृत किया जाएगा।
3. पंजीकरण के बाद, मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि नगर निगम द्वारा जारी किया गया पंजीकरण टोकन हर समय कुत्ते द्वारा पहना जाए।
4. पालतू कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को ऑनलाइन पोर्टल या नगर निगम गुरुग्राम के नामित नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) पर पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं : पालतू मालिक का एक पहचान पत्र, मालिक के साथ पालतू (कुत्ते) की तस्वीर, पशु चिकित्सक से रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र आदि।
पालतू कुत्तों के मालिकों की जिम्मेदारियां..
कुत्ता हर समय उचित नियंत्रण में रहे।
कुत्ते को सार्वजनिक सड़कों, रास्तों, पार्कों, हरित क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक क्षेत्रों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं है।
कुत्ते को मालिक के परिसर से बाहर ले जाते समय हमेशा पट्टे पर रखा जाता है।
इन नस्ल के कुत्तों का तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन
पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कंगाल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), कोकेशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), टोर्नजैक, सरप्लानिनाक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ (बोअरबुल), रॉटवीलर, रोडेशियन रिजैक, वुल्फ डॉग, कैनारियो, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कोर्सो, बैंडोग और इन सभी की मिश्रित या संकर नस्लें।
इसे भी जाने..
: नगर निगम में छह माह 1273 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें नए और पुराने कुत्तों कर रजिस्ट्रेशन शामिल है।
: वर्ष 2025 में 2317 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
: पहली बार रजिस्ट्रेशन का खर्च 500 रुपये है और रिनुवल कराने पर 250 रुपये देना होता है।
: नगर निगम की ओर से होने वाली कार्रवाई में कुत्ते मालिक को हिरासत में लिया जा सकता है और कुत्ते को भी कब्जे में लिया जा सकता है।
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कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों से अपील है कि वह तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। ताकि किसी प्रकार की असुविधा से निपटा जा सके। - डॉ. अशीष सिंगला, नगर निगम गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में लोग अब बिना पंजीकरण के कुत्तों को नहीं पाल सकेंगे। निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण एवं सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
नगर निगम को पालतू कुत्तों के काटने की घटनाओं, सार्वजनिक स्थलों पर अनियंत्रित घूमने, बिना पंजीकरण कुत्ते रखने व निर्धारित नियमों की अवहेलना से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन घटनाओं को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है।
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समय-समय पर नवीनीकरण भी अनिवार्य
आदेश के अनुसार, नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना और समय-समय पर उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए पालतू पशु मालिक ऑनलाइन पोर्टल व नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मालिक का पहचान पत्र, कुत्ते का फोटो, रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
पालतू कुत्ता मालिकों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश
नगर निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पालतू कुत्ते को हर समय नियंत्रण में रखना होगा, सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट एवं बाजारों में उसे खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा, घर से बाहर ले जाते समय पट्टा लगाना अनिवार्य होगा, कुत्ते के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी संबंधित मालिक की होगी। साथ ही रेबीज सहित अन्य निर्धारित टीकाकरण समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा और कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति या पशु को नुकसान पहुंचाने, डराने या हमला करने की स्थिति में मालिक जिम्मेदार होगा।
पंजीकरण टोकन पहनना अनिवार्य
1. गुरुग्राम की नगर पालिका सीमा के भीतर किसी भी पालतू कुत्ते का मालिक, रखने वाला या उसकी अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कुत्ते को गुरुग्राम नगर निगम के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाएगा।
2. पंजीकरण हरियाणा नगर निगम (कुत्तों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण) उप-नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार ही प्राप्त और नवीनीकृत किया जाएगा।
3. पंजीकरण के बाद, मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि नगर निगम द्वारा जारी किया गया पंजीकरण टोकन हर समय कुत्ते द्वारा पहना जाए।
4. पालतू कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को ऑनलाइन पोर्टल या नगर निगम गुरुग्राम के नामित नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) पर पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं : पालतू मालिक का एक पहचान पत्र, मालिक के साथ पालतू (कुत्ते) की तस्वीर, पशु चिकित्सक से रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र आदि।
पालतू कुत्तों के मालिकों की जिम्मेदारियां..
कुत्ता हर समय उचित नियंत्रण में रहे।
कुत्ते को सार्वजनिक सड़कों, रास्तों, पार्कों, हरित क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक क्षेत्रों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं है।
कुत्ते को मालिक के परिसर से बाहर ले जाते समय हमेशा पट्टे पर रखा जाता है।
इन नस्ल के कुत्तों का तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन
पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कंगाल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), कोकेशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), टोर्नजैक, सरप्लानिनाक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ (बोअरबुल), रॉटवीलर, रोडेशियन रिजैक, वुल्फ डॉग, कैनारियो, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कोर्सो, बैंडोग और इन सभी की मिश्रित या संकर नस्लें।
इसे भी जाने..
: नगर निगम में छह माह 1273 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें नए और पुराने कुत्तों कर रजिस्ट्रेशन शामिल है।
: वर्ष 2025 में 2317 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
: पहली बार रजिस्ट्रेशन का खर्च 500 रुपये है और रिनुवल कराने पर 250 रुपये देना होता है।
: नगर निगम की ओर से होने वाली कार्रवाई में कुत्ते मालिक को हिरासत में लिया जा सकता है और कुत्ते को भी कब्जे में लिया जा सकता है।
कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों से अपील है कि वह तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। ताकि किसी प्रकार की असुविधा से निपटा जा सके। - डॉ. अशीष सिंगला, नगर निगम गुरुग्राम