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Gurugram News: चंडीगढ़ के ध्यानार्थ स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु पर प्राथमिकी दर्ज
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मोरे के कॉमेडी शो में हिमांशु ने किया था 370 रुपये की बिरयानी वाला कमेंट
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पुलिस ने स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई बीती 12 अप्रैल को गुरग्राम में हुए उनके शो में बतौर दर्शक हिमांशु द्वारा लड़कियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई है। महिला आयोग ने डीजीपी को इस मामले में पत्र लिखा था। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस आयुक्त शिबास कविराज ने मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। दर्ज प्राथमिकी में डीएलएफ फेज-2 थाना में बीएनएस की धारा 294, 75(2), 75 (3), 353 (3) और आईटी एक्ट की धारा-67 लगाई गई है।
शो के दौरान हिमांशु ने बताया कि उसने एक डेट पर महिला को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई। इसके बाद उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की कि वह इस खर्च की भरपाई के रूप में शारीरिक संबंध चाहता था। जब शो का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, तो लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं मिलीं। इंटरनेट पर लोगों ने इस वीडियो को देखकर कड़ी नाराजगी जताई और इसे महिलाओं का खुले तौर पर अपमान बताया।
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिमांशु को उसकी कंपनी ने भी नौकरी से निकाल दिया था। साथ ही कॉमेडियन प्रणीत मोरे को भी इसके लिए माफी मांगनी पड़ी थी। सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने संज्ञान लिया था। आयोग की अध्यक्षा ने गुरुग्राम पुलिस को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग से मिली शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पुलिस ने स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई बीती 12 अप्रैल को गुरग्राम में हुए उनके शो में बतौर दर्शक हिमांशु द्वारा लड़कियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई है। महिला आयोग ने डीजीपी को इस मामले में पत्र लिखा था। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस आयुक्त शिबास कविराज ने मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। दर्ज प्राथमिकी में डीएलएफ फेज-2 थाना में बीएनएस की धारा 294, 75(2), 75 (3), 353 (3) और आईटी एक्ट की धारा-67 लगाई गई है।
शो के दौरान हिमांशु ने बताया कि उसने एक डेट पर महिला को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई। इसके बाद उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की कि वह इस खर्च की भरपाई के रूप में शारीरिक संबंध चाहता था। जब शो का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, तो लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं मिलीं। इंटरनेट पर लोगों ने इस वीडियो को देखकर कड़ी नाराजगी जताई और इसे महिलाओं का खुले तौर पर अपमान बताया।
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सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिमांशु को उसकी कंपनी ने भी नौकरी से निकाल दिया था। साथ ही कॉमेडियन प्रणीत मोरे को भी इसके लिए माफी मांगनी पड़ी थी। सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने संज्ञान लिया था। आयोग की अध्यक्षा ने गुरुग्राम पुलिस को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग से मिली शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।