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Gurugram News: तीन होटलों में पुलिस की दबिश, बिना आईडी दिए ठहरे लोग मौके से भागे

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Mar 2026 08:07 PM IST
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Police raided three hotels; people staying without ID fled the scene.
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बिना आईडी होटल में ठहराने की सूचना पर पहुंची थी सेक्टर-14 थाने की पुलिस
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में बस अड्डे के पास पुलिस ने तीन होटलों पर बिना आईडी लिए लोगों को ठहराने की सूचना पर 14 मार्च को दबिश दी। तीनों होटलों में पुलिस के पहुंचते ही काउंटर पर बैठे मैनेजर व कमरों में बिना आईडी ठहरे लोग भाग गए। हालांकि, तीन-चार लोगों से पूछताछ करके उनके बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने तीनों होटलों के मालिक व मैनेजर के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस को शनिवार को सूचना मिली कि बस अड्डा के पास तीन होटलों में बिना आईडी दिए लोगों को ठहराया गया है। इनमें होटल डायमंड ड्रीम, होटल संगम व होटल श्रीराम के बारे में सूचना थी। सेक्टर-14 थाने में दर्ज तीनों प्राथमिकी में लिखा गया है कि मुखबिर की सूचना पर दो-दो पुलिसकर्मियो ने होटलों पर दबिश दी। पुलिस टीम जब होटल डायमंड ड्रीम में पहुंची तो काउंटर पर बैठा युवक पुलिस टीम को देखकर भाग निकला। अंदर बिना आइडी रहने वाले लोग भी पीछे के दरवाजे से भाग गए। पुलिस ने काउंटर पर रखे रजिस्टर की जांच गई तो 14 मार्च को तीन एंट्री बिना आईडी मिली हैं।
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होटल संगम में पुलिसकर्मी दबिश देने पहुंचे तो काउंटर पर बैठा युवक पिछले गेट से भीड़भाड़ का फायदा उठाकर भाग गया। इसके साथ ही होटल में रुके कुछ लोग भी पिछले दरवाजे से भागने में कामयाब रहे। पुलिसकर्मियों ने काउंटर पर रखे रजिस्टर की जांच की तो 12 मार्च के बाद होटल में किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं मिली।
वहीं, होटल श्रीराम में भी सेक्टर-14 थाने के दो पुलिसकर्मी सूचना के आधार पर दबिश देने टीम पहुंचे। यहां पर भी काउंटर पर बैठा युवक भीड़ का फायदा उठाकर पिछले गेट से भाग गया और होटल में बिना आईडी ठहरे कुछ लोग भी पिछले गेट से भागने में कामयाब रहे। होटल श्रीराम के रजिस्टर की जांच की गई तो 43 एंट्रियां मिलीं। इनमें से 10 एंट्री में किसी से कोई भी पहचान पत्र नहीं लिया गया था। तीनों होटलों से कोई कर्मचारी या बिना आईडी ठहरा हुआ व्यक्ति हिरासत में नहीं लिया गया।
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सेक्टर-14 थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि बिना आईडी दिए होटलों में ठहरे तीन-चार लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। होटल संचालकों, मैनेजरों और इमारतों के मालिकों के खिलाफ धारा 223(ए), 61(2) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज गई है। जल्द ही सभी को जांच में शामिल करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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