{"_id":"69aeaa383536dc96cb08c479","slug":"rwa-president-and-secretary-fined-rs-50000-for-missing-the-hearing-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-81628-2026-03-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: सुनवाई से गैर-हाजिर रहने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष-सचिव पर 50 हजार का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: सुनवाई से गैर-हाजिर रहने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष-सचिव पर 50 हजार का जुर्माना
विज्ञापन
विज्ञापन
अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी, आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहुपर। सेक्टर-84 स्थित अन्ट्रिक्श हाईट्स सोसाइटी के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों की सुनवाई में अनुपस्थिति पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने अध्यक्ष और सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला सोसाइटी में बिजली बिलिंग से जुड़े विवाद और पहले दिए गए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश का पालन न करने से संबंधित है।
निवासी अंकुर गुप्ता, गोपाल कृष्ण, आशीष प्रताप राव और करनदीप सिंह ने आयोग में शिकायत दी थी कि फोरम द्वारा बिजली बिल से मेंटेनेंस शुल्क अलग करने के निर्देश के बावजूद आरडब्ल्यूए ने आदेश का पालन नहीं किया। मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता और खेरकी दौला के एसडीओ भी पक्षकार हैं। पिछली सुनवाई में आरडब्ल्यूए पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने अनुपस्थिति के लिए कोई औपचारिक आवेदन दिया। आयोग ने यह भी पाया कि उनका प्रतिनिधि मामले के तथ्यों से पूरी तरह अवगत नहीं था और पहले दिए निर्देशों के बावजूद कोई स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।
आयोग ने सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि सोसाइटी का बिजली कनेक्शन फिलहाल बिल्डर के नाम पर है, इसलिए उसे भी मामले में पक्षकार बनाया जाए। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी, जिसमें आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
Trending Videos
संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहुपर। सेक्टर-84 स्थित अन्ट्रिक्श हाईट्स सोसाइटी के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों की सुनवाई में अनुपस्थिति पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने अध्यक्ष और सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला सोसाइटी में बिजली बिलिंग से जुड़े विवाद और पहले दिए गए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश का पालन न करने से संबंधित है।
निवासी अंकुर गुप्ता, गोपाल कृष्ण, आशीष प्रताप राव और करनदीप सिंह ने आयोग में शिकायत दी थी कि फोरम द्वारा बिजली बिल से मेंटेनेंस शुल्क अलग करने के निर्देश के बावजूद आरडब्ल्यूए ने आदेश का पालन नहीं किया। मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता और खेरकी दौला के एसडीओ भी पक्षकार हैं। पिछली सुनवाई में आरडब्ल्यूए पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने अनुपस्थिति के लिए कोई औपचारिक आवेदन दिया। आयोग ने यह भी पाया कि उनका प्रतिनिधि मामले के तथ्यों से पूरी तरह अवगत नहीं था और पहले दिए निर्देशों के बावजूद कोई स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
आयोग ने सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि सोसाइटी का बिजली कनेक्शन फिलहाल बिल्डर के नाम पर है, इसलिए उसे भी मामले में पक्षकार बनाया जाए। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी, जिसमें आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।