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Gurugram News: फायरिंग के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2026 05:16 PM IST
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The accused in the firing case did not get bail.
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एमएनआर बिल्डर कार्यालय पर किए थे करीब 25 राउंड फायर
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-45 में एमएनआर बिल्डर के कार्यालय पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में जिला अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अंकित सोनी को जमानत नहीं दी। आरोपियों ने करीब 25 राउंड फायर किए थे।
एनएनआर बिल्डर के सुरक्षाकर्मी राजेश कुमार की शिकायत पर सेक्टर-40 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस वारदात के बाद मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल ने एक पोस्ट जारी करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली। बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। राजेश कुमार ने बताया कि 18 सितंबर 2025 को श्रवण रहेजा शाम करीब साढ़े बजे चले गए थे। रात करीब 10 बजे नकाबपोश चार युवक आए और गोली चलानी शुरू कर दी। करीब 25 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। गनीमत यह रही कि गोली कार्यालय पर लगे शीशे और वहां पर खड़ी गाड़ियों में लगी थीं। इसके बाद वह मौके से भाग गए। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि वह दो नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया। वह सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं।
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अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी अंकित वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार दिलाने और छुपाने में भी शामिल था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज

गुरुग्राम। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने एक युवक की हत्या के आरोपी अनीश शेख की जमानत याचिका को कड़ा रुख अपनाते हुए खारिज कर दिया है। यह तीसरा अवसर है जब अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार किया है। मामला आईएमटी मानेसर सेक्टर-7 थाना क्षेत्र का है। मृतक हार्दिक सिंघल के अंकल परवीन जैन द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, हार्दिक की कार को एक ट्रॉला ने टक्कर मारी थी। जब हार्दिक ने चालक को रोकने की कोशिश की और उसकी साइड वाली खिड़की पर चढ़ गया तो आरोपी अनीश ने उसे बेरहमी से नीचे धक्का दे दिया। इसके बाद आरोपी ने जानबूझकर ट्रॉला हार्दिक के सिर के ऊपर से निकाल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 4 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से जेल में है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी बाहर आकर गवाहों को डरा सकता है या फरार हो सकता है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका रद्द कर दी। संवाद
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