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Gurugram News: फ्लिपकार्ट के कैंटर से सामान चोरी करने वाले को नहीं मिली राहत

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 06:30 PM IST
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The person who stole goods from Flipkart's canter did not get relief
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1 करोड़ रुपये से अधिक का सामान चोरी करने का है आरोप, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
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गुरुग्राम। फ्लिपकार्ट के दो कैंटर से लगभग 1 करोड़ रुपये से अधिक का सामान चोरी करने के मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। नूंह के आकेड़ा गांव निवासी आरिफ के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उस पर गलत आरोप लगाए गए हैं। वारदात के समय और एफआईआर दर्ज होने में 4 माह का अंतर है। इसे 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और 2700 रुपये बरामदगी दिखाई गई।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के दीवान की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिलासपुर थाना में ये एफआईआर 12 दिसंबर 2025 को दर्ज हुई थी। मंजीत ने पुलिस को शिकायत दी कि वो श्री रामा लॉजिस्टिक कंपनी में बतौर मैनेजर कार्यरत है। कंपनी के दो कैंटर सामान सप्लाई के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी में लगाए हुए हैं और इन पर आरिफ व साकिर बतौर चालक कार्यरत हैं। 28 अगस्त 2025 को दोनों को कैंटर में सामान भरकर भेजा गया था। बाद में कंपनी की ओर से बताया गया कि उनके दो कैंटर से 1.01 करोड़ रुपये से अधिक का सामान गायब है। चोरी का शक चालकों पर जताया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब आरोपी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। ब्यूरो
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