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जारी रहेगा लॉकडाउन पर अब गुलजार होंगे शहर के पब और बार 18-16-03
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गुरुग्राम। लॉकडाउन के कारण लंबे समय से पाबंदी झेल रहे शहर के पब, बार और रेस्तरां अब गुलजार होंगे। पाबंदियों में थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने कुछ सेवाओं को खोलने का समय बढ़ा दिया है। इसमें पब, बार और रेस्तरां सुबह 10 से रात दस बजे तक खुल सकेंगे। फिलहाल इनमें 50 फीसदी को बैठने की क्षमता के साथ ही सर्विस की अनुमति दी गई है।
क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के लिए भी आदेशों में यही समय सीमा तय करते हुए कहा गया है कि इस दौरान शारीरिक दूरी और अन्य नियमों का पूरा पालन करना होगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को नए अनलॉक में खोलने की छूट प्रदान की गई है। धार्मिक स्थल अब एक समय में 50 श्रद्धालुओं की संख्या के साथ खुल सकेंगे। यानी एक बार में 50 श्रद्धालुओं को ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति होगी। बाजार की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी तथा मॉल सुबह दस से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति नए आदेश में दी गई है। इनके अलावा कॉरपोरेट ऑफिस अपनी पूरी क्षमता के साथ नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
शादी और अंतिम यात्रा में 50 लोग हो सकते हैं शामिल
शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन बरात अभी नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा अंतिम यात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जिम के लिए 50 फीसदी की क्षमता तय करते हुए इसे सुबह छह से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सभी उत्पादन इकाइयों, कंपनियों को पूरी तरह खोलने की अनुमति नए नियम में दी गई है। खेल मैदानों में अब इंडोर के साथ ही आउट डोर खेल गतिविधियां भी आयोजित की जा सकेंगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तय समय सीमा और नियमों के पालन की लगातार निगरानी करेंगे। अगर कोई नियमों की अनदेखी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी।
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क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के लिए भी आदेशों में यही समय सीमा तय करते हुए कहा गया है कि इस दौरान शारीरिक दूरी और अन्य नियमों का पूरा पालन करना होगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को नए अनलॉक में खोलने की छूट प्रदान की गई है। धार्मिक स्थल अब एक समय में 50 श्रद्धालुओं की संख्या के साथ खुल सकेंगे। यानी एक बार में 50 श्रद्धालुओं को ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति होगी। बाजार की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी तथा मॉल सुबह दस से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति नए आदेश में दी गई है। इनके अलावा कॉरपोरेट ऑफिस अपनी पूरी क्षमता के साथ नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
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शादी और अंतिम यात्रा में 50 लोग हो सकते हैं शामिल
शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन बरात अभी नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा अंतिम यात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जिम के लिए 50 फीसदी की क्षमता तय करते हुए इसे सुबह छह से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सभी उत्पादन इकाइयों, कंपनियों को पूरी तरह खोलने की अनुमति नए नियम में दी गई है। खेल मैदानों में अब इंडोर के साथ ही आउट डोर खेल गतिविधियां भी आयोजित की जा सकेंगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तय समय सीमा और नियमों के पालन की लगातार निगरानी करेंगे। अगर कोई नियमों की अनदेखी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी।

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