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Defamation Case: AAP नेता सौरभ भारद्वाज पर मानहानि मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख 25 अगस्त
Tue, 18 Aug 2026 01:31 PM IST
Vijay Singh Pundir
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Tue, 18 Aug 2026 01:31 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा द्वारा दायर मानहानि शिकायत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
यह मामला पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल एसएस मोटा सिंह से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत और मानहानिकारक बातें कही थीं। उनका कहना है कि इन पोस्ट से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने यह कदम प्रवेश वर्मा और उनके गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद उठाया। 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज किया गया था, जबकि 15 जुलाई को कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहरावत के बयान दर्ज किए गए थे।
प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि मई में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उन्हें एक पॉक्सो मामले से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे। वर्मा के मुताबिक, इन पोस्ट की जानकारी उन्हें दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली, जिन्होंने उन्हें व्हाट्सऐप पर पोस्ट के लिंक भेजे। वर्मा ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने उन्हें एसएस मोटा सिंह स्कूल से जुड़े ट्रस्ट और एक आरोपी की मदद करने से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनका या उनके परिवार का इस स्कूल से कोई संबंध नहीं है। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि उन्होंने स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट में एक व्यक्ति की नियुक्ति कराई और ट्रस्ट की फाइलें गायब करवाईं। उन्होंने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया।
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लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे :वर्मा
प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन आरोपों के बाद भी लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद सौरभ भारद्वाज ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही माफी मांगी। वर्मा ने अपनी शिकायत के साथ 15 मई के वीडियो क्लिप और सौरभ भारद्वाज के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट भी अदालत में पेश किए हैं।
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यह मामला पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल एसएस मोटा सिंह से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत और मानहानिकारक बातें कही थीं। उनका कहना है कि इन पोस्ट से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने यह कदम प्रवेश वर्मा और उनके गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद उठाया। 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज किया गया था, जबकि 15 जुलाई को कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहरावत के बयान दर्ज किए गए थे।
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प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि मई में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उन्हें एक पॉक्सो मामले से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे। वर्मा के मुताबिक, इन पोस्ट की जानकारी उन्हें दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली, जिन्होंने उन्हें व्हाट्सऐप पर पोस्ट के लिंक भेजे। वर्मा ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने उन्हें एसएस मोटा सिंह स्कूल से जुड़े ट्रस्ट और एक आरोपी की मदद करने से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनका या उनके परिवार का इस स्कूल से कोई संबंध नहीं है। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि उन्होंने स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट में एक व्यक्ति की नियुक्ति कराई और ट्रस्ट की फाइलें गायब करवाईं। उन्होंने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया।
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लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे :वर्मा
प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन आरोपों के बाद भी लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद सौरभ भारद्वाज ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही माफी मांगी। वर्मा ने अपनी शिकायत के साथ 15 मई के वीडियो क्लिप और सौरभ भारद्वाज के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट भी अदालत में पेश किए हैं।