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Delhi NCR News: लालू यादव समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 14 तक टली
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में आईआरसीटीसी होटल आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को मामले में आरोप तय करने के सवाल पर अपना आदेश सुनाना था, लेकिन अनिवार्य प्रशिक्षण के कारण वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।
इसके बाद अदालत ने फैसले के लिए 14 अगस्त की तारीख तय कर दी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा था कि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इसी आधार पर एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मांग की है। बचाव पक्ष ने ईडी के आरोपों का विरोध करते हुए आरोप तय नहीं किए जाने की दलील दी थी।
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में आईआरसीटीसी होटल आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को मामले में आरोप तय करने के सवाल पर अपना आदेश सुनाना था, लेकिन अनिवार्य प्रशिक्षण के कारण वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।
इसके बाद अदालत ने फैसले के लिए 14 अगस्त की तारीख तय कर दी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा था कि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इसी आधार पर एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मांग की है। बचाव पक्ष ने ईडी के आरोपों का विरोध करते हुए आरोप तय नहीं किए जाने की दलील दी थी।
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