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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने मनीष ग्रोवर की एआई क्लोनिंग पर लगाई अंतरिम रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 14 Jun 2026 08:30 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने चिकित्सा गुरु मनीष ग्रोवर की आवाज और वीडियो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने मनीष ग्रोवर और उनकी कंपनी जीना सीखो लाइफकेयर लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि कुछ अज्ञात इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स मनीष ग्रोवर के व्यक्तित्व का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन अकाउंट्स ने वॉइस क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल कर उनके असली वीडियो में झूठी प्रचारात्मक आवाज डब कर गुमराह करने वाला कंटेंट तैयार किया। मनीष ग्रोवर ने कोर्ट में शिकायत की कि उनके नाम और छवि का गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।
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