Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को अंतरिम जमानत, जानें किस वजह से मिली राहत
साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।

विस्तार
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। शाहरुख पठान को उसके पिता की बीमारी के आधार पर राहत मिली है।

जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख पठान दो मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है। उस पर 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने का आरोप है।
North East Delhi riots | Karkardooma Court today granted 15 days interim bail to Shahrukh Pathan on the grounds of his father's ailment
Shahrukh Pathan is facing a trial in two cases. He is accused in case of pointing a pistol at a police constable, Deepak Dahiya, during the…— ANI (@ANI) March 7, 2025
पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर का किया विरोध
राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर विरोध जताया। लिखित दलीलें दाखिल करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि मिश्रा को मामले में फंसाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
'उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी'
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 27 फरवरी को मिश्रा पर दोष मढ़ने की योजना के बारे में अभियोजन पक्ष की दलीलों पर ध्यान देने के बाद 24 मार्च के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। तब विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश में मिश्रा की भूमिका की जांच पहले ही की जा चुकी है। डीपीएसजी (दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट) समूह की चैट से पता चलता है कि 15 और 17 फरवरी, 2020 की शुरुआत में ही चक्का जाम की योजना बनाई गई थी।
पुलिस जांच से पता चला है कि मिश्रा पर दोष मढ़ने की योजना बनाई गई थी। यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने मिश्रा, तत्कालीन दयालपुर थाना प्रभारी और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान और सांसद सतपाल सहित पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी की मांग की।