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राष्ट्रीय गीत के बाद होगा राष्ट्रगान, दोनों में खड़ा होना अनिवार्य : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् और राष्ट्रगान जन-गण-मन के गायन एवं वादन से संबंधित सभी पूर्व निर्देशों को एकीकृत करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त उत्तम सिंह ने सभी सरकारी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक संस्थानों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सबसे पहले वंदे मातरम् का गायन या वादन होगा। उसके बाद जन-गण-मन प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों के दौरान लोगों का सम्मानपूर्वक खड़ा होना अनिवार्य होगा। डीसी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के प्रस्तुतीकरण के अवसर, प्रक्रिया और क्रम को एक ही दस्तावेज में समाहित किया है, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे। सभी आयोजनों में निर्धारित क्रम का पालन अनिवार्य होगा।
डीसी ने बताया कि जिन राज्यों में राज्य गीत गाने की परंपरा है, वहां भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के निर्धारित क्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। हरियाणा का राज्य गीत जय-जय-जय हरियाणा है, लेकिन इसकी प्रस्तुति भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप ही होगी।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का गायन या वादन केवल अधिकृत शब्दों, निर्धारित पाठ और शुद्ध उच्चारण के साथ ही किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के बदलाव या अनधिकृत संस्करण का उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकृत पाठ और उच्चारण गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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गुरुग्राम। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् और राष्ट्रगान जन-गण-मन के गायन एवं वादन से संबंधित सभी पूर्व निर्देशों को एकीकृत करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त उत्तम सिंह ने सभी सरकारी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक संस्थानों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सबसे पहले वंदे मातरम् का गायन या वादन होगा। उसके बाद जन-गण-मन प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों के दौरान लोगों का सम्मानपूर्वक खड़ा होना अनिवार्य होगा। डीसी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के प्रस्तुतीकरण के अवसर, प्रक्रिया और क्रम को एक ही दस्तावेज में समाहित किया है, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे। सभी आयोजनों में निर्धारित क्रम का पालन अनिवार्य होगा।
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डीसी ने बताया कि जिन राज्यों में राज्य गीत गाने की परंपरा है, वहां भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के निर्धारित क्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। हरियाणा का राज्य गीत जय-जय-जय हरियाणा है, लेकिन इसकी प्रस्तुति भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप ही होगी।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का गायन या वादन केवल अधिकृत शब्दों, निर्धारित पाठ और शुद्ध उच्चारण के साथ ही किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के बदलाव या अनधिकृत संस्करण का उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकृत पाठ और उच्चारण गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।