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नीट पेपर लीक: सीबीआई आरोपियों के हस्ताक्षर के नमूने ले सकेगी
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नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी दे दी है। अदालत ने आरोपी मनीषा संजय हवालदार के अतिरिक्त हैंडराइटिंग सैंपल (हस्तलिपि नमूने) और हस्ताक्षर देने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी मनीषा हवालदार ने अपने साथी आरोपी मनीषा मांढरे के साथ हस्तलिखित भौतिकी के प्रश्न साझा किए थे। उन्होंने एक अन्य आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह को भी भौतिकी के प्रश्न डिक्टेट किए थे।
जांच के दौरान मनीषा मांढरे के फोन से भौतिकी प्रश्नों वाले हस्तलिखित नोट्स की इमेज भी बरामद की गई थीं। सीबीआई ने इन सबूतों के आधार पर अतिरिक्त हैंडराइटिंग सैंपल मांगे थे। नीट पेपर लीक घोटाला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और सीबीआई इसकी गहन जांच कर रही है। ब्यूरो
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जांच के दौरान मनीषा मांढरे के फोन से भौतिकी प्रश्नों वाले हस्तलिखित नोट्स की इमेज भी बरामद की गई थीं। सीबीआई ने इन सबूतों के आधार पर अतिरिक्त हैंडराइटिंग सैंपल मांगे थे। नीट पेपर लीक घोटाला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और सीबीआई इसकी गहन जांच कर रही है। ब्यूरो
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