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Delhi NCR News: गाजियाबाद के ध्यानार्थ अवैध निर्माण पर एनजीटी सख्त, गाजियाबाद डीएम को दिए निर्देश
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साईं उपवन में पर्यावरणीय नुकसान और कथित अवैध निर्माण का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गाजियाबाद के साईं उपवन (सिटी फॉरेस्ट) में किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक 200 एकड़ के इस वन क्षेत्र में कोई गैर-कानूनी निर्माण न होने दिया जाए।
एनजीटी की प्रधान पीठ याचिकाकर्ता की उस दलील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2021-2031 के मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया गया है। बावजूद गाजियाबाद नगर निगम यहां निर्माण करा रहा है। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कोई पक्ष नहीं रखा। फिलहाल यह मामला साईं उपवन में पर्यावरणीय नुकसान और कथित अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी में विचाराधीन है। साईं उपवन को गाजियाबाद का ग्रीन लंग्स यानी शहर के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गाजियाबाद के साईं उपवन (सिटी फॉरेस्ट) में किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक 200 एकड़ के इस वन क्षेत्र में कोई गैर-कानूनी निर्माण न होने दिया जाए।
एनजीटी की प्रधान पीठ याचिकाकर्ता की उस दलील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2021-2031 के मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया गया है। बावजूद गाजियाबाद नगर निगम यहां निर्माण करा रहा है। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कोई पक्ष नहीं रखा। फिलहाल यह मामला साईं उपवन में पर्यावरणीय नुकसान और कथित अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी में विचाराधीन है। साईं उपवन को गाजियाबाद का ग्रीन लंग्स यानी शहर के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है।
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