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Delhi NCR News: एनएमसी का 70 मेडिकल कॉलेजों को अल्टीमेटम, सीसीटीवी नियम तुरंत लागू करें
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दिल्ली के आठ संस्थान भी सूची में; एनवीआर को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ना और 30 दिन तक फुटेज सुरक्षित रखना अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देश के 70 मेडिकल कॉलेजों को सीसीटीवी निगरानी संबंधी अनिवार्य नियमों का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया है। कई बार याद दिलाने के बावजूद इन संस्थानों ने अपने नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) को एनएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नहीं जोड़ा है।
आयोग के अनुसार सभी मेडिकल कॉलेजों में निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, एनवीआर की स्थापना, लाइव फुटेज की उपलब्धता और रिकॉर्डिंग को 30 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। एनएमसी की आईटी टीम लगातार कॉलेजों से संपर्क कर रही है, जबकि तकनीकी समस्या वाले संस्थानों को आयोग से सहायता लेने को कहा गया है। सूची में सबसे अधिक 13 कॉलेज राजस्थान, 11 महाराष्ट्र और आठ दिल्ली के हैं। दिल्ली के संस्थानों में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जीबी पंत संस्थान, यूसीएमएस-जीटीबी अस्पताल, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो और इंडियन रेलवे पीजी इंस्टीट्यूट शामिल हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देश के 70 मेडिकल कॉलेजों को सीसीटीवी निगरानी संबंधी अनिवार्य नियमों का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया है। कई बार याद दिलाने के बावजूद इन संस्थानों ने अपने नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) को एनएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नहीं जोड़ा है।
आयोग के अनुसार सभी मेडिकल कॉलेजों में निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, एनवीआर की स्थापना, लाइव फुटेज की उपलब्धता और रिकॉर्डिंग को 30 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। एनएमसी की आईटी टीम लगातार कॉलेजों से संपर्क कर रही है, जबकि तकनीकी समस्या वाले संस्थानों को आयोग से सहायता लेने को कहा गया है। सूची में सबसे अधिक 13 कॉलेज राजस्थान, 11 महाराष्ट्र और आठ दिल्ली के हैं। दिल्ली के संस्थानों में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जीबी पंत संस्थान, यूसीएमएस-जीटीबी अस्पताल, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो और इंडियन रेलवे पीजी इंस्टीट्यूट शामिल हैं।
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