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ओवर स्पीड गाड़ियों पर अब ट्रैफिक पुलिस की रहेगी नजर, 4500 रुपये का होगा चालान

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2019 01:27 AM IST
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4500 rupees chalan on over speed
car Speed Alert System - फोटो : सांकेतिक
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नोएडा व्यवसायिक वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर का नियम तो लागू कर दिया गया, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। बस और ट्रक से लेकर टैक्सी तक जिले की सड़कों पर गति सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। सोमवार से इन वाहनों पर जुर्माने की डबल मार पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड का चालान तो काटेगी, इसके साथ ही स्पीड गवर्नर का प्रयोग न करने पर भी कार्रवाई होगी।

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एसपी ट्रैफिक अनिल कुमार झा ने बताया कि अब तक यह अधिकार केवल परिवहन विभाग को ही था। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस भी स्पीड गवर्नर न लगे होने पर कार्रवाई कर सकेगी। इसके लिए सिस्टम अपडेट हो गया है।
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सोमवार से कैब, टैक्सी, बस, ट्रक या अन्य व्यवसायिक वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हल्के व्यवसायिक वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन किया तो उनसे 4500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। दो हजार रुपये ओवर स्पीड और 2500 रुपये स्पीड गवर्नर का प्रयोग न करने पर जुर्माना होगा। बस या ट्रक आदि भारी वाहनों पर दो हजार ओवर स्पीड और पांच हजार स्पीड गवर्नर का प्रयोग न करने का जुर्माना होगा।

बता दें कि, नोएडा में ई-चालान प्रणाली के तहत इस साल सवा लाख वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा चालान ओवर स्पीड के काटे गए हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहन ही नहीं बल्कि भारी वाहन भी बेलगाम दौड़ रहे हैं।

स्कूल बसों पर भी शिकंजा

स्कूली बसों में भी स्पीड गवर्नर लगा होना अनिवार्य है, लेकिन 80 फीसदी बसों में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। सोमवार से ऐसी बसों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से तेज बसें दौड़ाने पर दो हजार रुपये ओवर स्पीड और पांच हजार रुपये स्पीड गवर्नर का प्रयोग न करने का जुर्माना लगेगा।

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