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Noida News: एयरपोर्ट के आसपास लेजर बीम और कृत्रिम रोशनी जलाई तो होगी कार्रवाई

Tue, 18 Aug 2026 10:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 10:03 PM IST
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Action will be taken if laser beams or artificial lights are used in the vicinity of the airport
फोटो
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-परिसर के 27 किलोमीटर के दायरे में रहेगा प्रतिबंध, अनदेखी करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना, दर्ज हो सकती है प्राथमिकी

माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग अब लेजर लाइट और इस तरह की कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी ने इसके लिए पूरी सख्ती के साथ आदेश जारी कर दिए हैं।

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के अंतर्गत 10 अक्टूबर, 2023 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी जैसे लेजर बीम, शो या डिस्प्ले का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अगर किसी व्यक्ति ने लेजर का बिना अनुमति इस्तेमाल किया तो इसे एविएशन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जिसके बाद संबंधित से लागू कानून के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।
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