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Noida News: बच्ची से दरिंदगी के आरोपी की जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने बच्ची(12) से दुष्कर्म के मामले के आरोपी इरफान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-113 से जुड़े मामले में पिछले साल 19 अगस्त को प्राथमिकी कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने धर्म परिवर्तन और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। मामले में रिजवान और रुख्सार भी सह आराेपी हैं। आरोपियों पर पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी खींचकर उसे कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान प्रकरण में आरोपी पर धारा-65(2) बीएनएस के तहत आरोप है, जो कहीं अधिक गंभीर है। इस कारण जमानत नहीं दिया जा सकता।
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ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने बच्ची(12) से दुष्कर्म के मामले के आरोपी इरफान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-113 से जुड़े मामले में पिछले साल 19 अगस्त को प्राथमिकी कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने धर्म परिवर्तन और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। मामले में रिजवान और रुख्सार भी सह आराेपी हैं। आरोपियों पर पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी खींचकर उसे कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान प्रकरण में आरोपी पर धारा-65(2) बीएनएस के तहत आरोप है, जो कहीं अधिक गंभीर है। इस कारण जमानत नहीं दिया जा सकता।